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latestagri.com > Indian News (भारतीय समाचार) > Karnataka HC lifts ban on mandatory jute packaging for sugar. (“कर्नाटक HC ने चीनी जूट पैकेजिंग रोक हटाई!”)
Indian News (भारतीय समाचार)

Karnataka HC lifts ban on mandatory jute packaging for sugar. (“कर्नाटक HC ने चीनी जूट पैकेजिंग रोक हटाई!”)

Latest Agri
Last updated: September 27, 2024 9:41 pm
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Contents
Main Points In Hindi (मुख्य बातें – हिंदी में)Main Points In English(मुख्य बातें – अंग्रेज़ी में)Complete News In Hindi(पूरी खबर – हिंदी में)Complete News In English(पूरी खबर – अंग्रेज़ी में)

Main Points In Hindi (मुख्य बातें – हिंदी में)

  1. कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय: कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चीनी के 20 प्रतिशत उत्पादन के लिए जूट के थैलों में पैकिंग की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना पर एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई रोक को रद्द कर दिया, जिससे जूट उद्योग को राहत मिली है।

  2. अधिसूचना की वैधता पर सवाल: साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी, यह कहते हुए कि सरकार ने विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों और जूट बैग में चीनी पैकेजिंग से जुड़ी चिंताओं पर विचार नहीं किया।

  3. नीतिगत निर्णय का महत्व: अदालत ने यह कहा कि अधिसूचनाएं एक नीति-निर्माण प्रक्रिया के तहत जारी की गई थीं और नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है। कानून के अनुसार, ये निर्णय विशेषज्ञ सलाहकार समितियों से प्राप्त सलाह पर आधारित होते हैं।

  4. जूट उद्योग के संरक्षण का तर्क: केंद्र सरकार ने कहा कि जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 का उद्देश्य कच्चे जूट उत्पादन और जूट उद्योग में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।

  5. महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर विचार: न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतिगत निर्णयों के खिलाफ आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे तात्कालिक निष्कर्ष पर न लाकर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

Main Points In English(मुख्य बातें – अंग्रेज़ी में)

Here are the main points of the article regarding the Karnataka High Court’s decision on mandatory jute packaging for sugar:

  1. Court Decision: The Karnataka High Court overturned a single-judge bench’s interim order that had stayed a government notification mandating that 20% of sugar production be packaged in jute bags, highlighting a jurisdictional error made by the single judge.

  2. Government Notification: The Ministry of Textiles’ notification required that 100% of food items be packaged in jute and 20% of total sugar production must use jute packaging, aimed at supporting the jute industry.

  3. Industry Concerns: The South Indian Sugar Mills Association filed a writ petition challenging the validity of the notification, arguing that the government ignored expert recommendations and raised concerns about contamination and hygiene related to jute packaging.

  4. Legal Justification: The court asserted that the government’s actions were part of a legitimate policy-making process under the Jute Packaging Material Act of 1987, which is designed to protect the jute industry’s interests in the national economy.

  5. Judicial Review Limits: The bench indicated that the scope for judicial review of policy decisions is limited, stating that only decisions deemed completely arbitrary or irrelevant could justify overriding government notifications.


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Complete News In Hindi(पूरी खबर – हिंदी में)

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने देश के जूट उद्योग को राहत प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश पीठ के द्वारा दिए गए उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसने केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। यह अधिसूचना चीनी उत्पादन का 20 प्रतिशत जूट के थैलों में पैक करने का प्रावधान करती थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एकल न्यायाधीश ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने में क्षेत्राधिकार की त्रुटि की एवं विवादित आदेश कानून की दृष्टि में सही नहीं था।

इस निर्णय के पीछे साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने बिना विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर गौर किए यह अधिसूचना जारी की। एसोसिएशन का तर्क था कि जूट बैग में चीनी की पैकेजिंग से जुड़ी प्रमुख चिंताओं जैसे गैर-वरीयता, संदूषण की संभावना, और बैचिंग तेल के संदूषण को नजरअंदाज किया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. अरविंद कामथ ने अदालत में दलील दी कि जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 कच्चे जूट उत्पादन और जूट उद्योग के हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना नीतिगत निर्णय के अनुरूप हैं और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

खंडपीठ ने अपनी संवैधानिक जांच में यह स्पष्ट किया कि नीति-निर्माण में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित रहता है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि यदि कोई नीति निर्णय पूरी तरह से अनुचित या मनमाना है, तो उसे चुनौती दी जा सकती है।

इस प्रकार, यह फैसला न केवल जूट उद्योग को समर्थन देने का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायालय नीति संबंधी निर्णयों की संवैधानिक वैधता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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इस आपसी संतुलन के बीच, उद्योग के हितों और सरकारी नीतियों के निर्धारण में आवश्यक विशेषज्ञता और विवेकपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के हितों का संरक्षण किया जा सके। कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह निर्णय जूट उद्योग को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा और इसे वैश्विक बाजार में एक स्थायी प्रतिस्पर्धा प्रदान करेगा।

आने वाले समय में, जूट उद्योग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और यह महत्वपूर्ण है कि उद्योग, सरकार और न्यायपालिका के बीच सहयोग से समाधान निकाला जाए। जूट पैकेजिंग को बढ़ावा देने से न केवल कृषि उत्पादों की सुरक्षा होगी, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता को दर्शाएगा।

इस निर्णय के पीछे का rationale, कानून के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है, जिससे भविष्य में इसी तरह की नीतियों को सुरक्षित और प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। यद्यपि यह निर्णय अभी एक प्रारंभिक स्तर पर है, परंतु इसका प्रभाव जूट उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है।

कुल मिलाकर, यह निर्णय जूट उद्योग के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो न केवल उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक है।


Complete News In English(पूरी खबर – अंग्रेज़ी में)

कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: जूट उद्योग को राहत

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो देश के जूट उद्योग को राहत प्रदान करने वाला है। इस निर्णय में, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। यह अधिसूचना कहती थी कि देश में निर्मित चीनी का 20 प्रतिशत पैक जूट के थैलों में किया जाना चाहिए।

अदालत के निर्णय की पृष्ठभूमि

26 सितंबर को जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश की अदालत ने अधिसूचना पर रोक लगाने में क्षेत्राधिकार की त्रुटि की थी। उन्होंने कहा कि विवादित आदेश कानून की दृष्टि में स्थायी नहीं है।

दूसरी ओर, 5 सितंबर, 2024 को, एकल न्यायाधीश की अदालत ने साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर यह निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने 26 दिसंबर, 2023 की सरकारी अधिसूचना पर एक अंतरिम रोक लगा दी थी। इस अधिसूचना में, कपड़ा मंत्रालय ने खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए 100 प्रतिशत जूट उपयोग और कुल चीनी उत्पादन का 20 प्रतिशत जूट में पैक करने का प्रावधान किया था।

उद्योग संबंधी चिंताएँ

साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि सरकार ने जूट बैग में चीनी पैकेजिंग के संबंध में विशेषज्ञ समितियों की सलाह और प्राथमिक चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि थोक उपभोक्ताओं द्वारा जूट बैग को लेकर कोई प्राथमिकता नहीं है, और इन बैगों में संदूषण की संभावना भी बढ़ जाती है।

एसोसिएशन ने अदालत से अपील की थी कि वह जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के दायरे से चीनी को हटाने का निर्देश दे। भारत संघ की ओर से पेश अग्रिम सॉलिसिटर जनरल के. अरविंद कामथ ने यह बताया कि जूट पैकेजिंग अधिनियम का उद्देश्य कच्चे जूट उत्पादन के हितों की रक्षा करना है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

नीतिगत निर्णय का महत्व

जजों ने बताया कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ दरअसल एक नीति-निर्माण प्रक्रिया का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विशेषज्ञ सलाहकार समिति के अंतर्गत आता है और नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब नीतिगत निर्णयों की समीक्षा की जाती है, तो यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निर्णय पूरी तरह से अनुचित, मनमाना या अप्रासंगिक विचारों के आधार पर नहीं है।

जजों ने कहा कि भारत संघ की ओर से प्रस्तुत तर्कों ने यह सिद्ध कर दिया कि अधिसूचना पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश उचित नहीं था।

निष्कर्ष

कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह निर्णय न केवल जूट उद्योग के लिए राहत का माध्यम बना है, बल्कि यह नीति-निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक जांच के महत्व को भी उजागर करता है। यह निर्णय इस बात को भी रेखांकित करता है कि कैसे कानूनी दृष्टिकोन से नीतिगत निर्णयों की समीक्षा की जाती है और इसका प्रभाव उद्योगों पर पड़ता है।

सामान्यत: इस पूरे घटनाक्रम में नीतियों की प्रतिक्रियात्मकता, विशेषज्ञों की सिफारिशों का पालन, और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं, जो सरकार के निर्णयों को सही दिशा में ले जाने में मददगार साबित हो सकती हैं।

यह उच्च न्यायालय का निर्णय निश्चित ही जूट उद्योग के विकास में सकारात्मक योगदान देगा और उद्योग के संबंधित हितधारकों के मध्य जागरूकता और संवाद को बढ़ावा देगा।



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