Main Points In Hindi (मुख्य बातें – हिंदी में)
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संपर्क बिंदु और जानकारी: जांच के लिए मुख्य संपर्क व्यक्ति इंजिनीयर मेसून अबू बेकर हैं, जो राष्ट्रीय उत्पादन संरक्षण निदेशालय (एनपीपीडी) के निदेशक हैं। उनका फोन नंबर और ई-मेल भी उपलब्ध हैं, जिससे इच्छुक पक्ष संपर्क कर सकते हैं।
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साक्ष्य और विचार प्रस्तुत करने की समय सीमा: इच्छुक पक्षों, जैसे आयातकों और निर्यातकों, के लिए साक्ष्य और विचार प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2025 है। अग्रिम से इच्छुक पार्टियों की पहचान करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2024 है।
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सुरक्षा जांच का उद्देश्य: सुरक्षा जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या किसी उत्पाद का बढ़ा हुआ आयात घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुँचा रहा है या उससे पैदा होने की धमकी दे रहा है।
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उपाय लागू करने की शर्त: डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को सुरक्षा उपाय लागू करने की अनुमति तब ही होती है जब यह साबित हो कि उत्पाद का बढ़ता हुआ आयात गंभीर चोट का कारण बनता है या उसे पैदा होने की धमकी देता है।
- प्रतिनिधित्व: सुरक्षा जांच के दौरान, आयातक, निर्यातक और अन्य इच्छुक पक्ष अपने साक्ष्य और विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही अन्य पक्षों के प्रस्तुतियों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
Main Points In English(मुख्य बातें – अंग्रेज़ी में)
Here are the main points from the provided content:
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Contact Information for Investigation: The notification includes details for contacting Eng. Masoon Abu Bakr, the Director of the National Production Protection Directorate (NPPD), for inquiries related to the investigation.
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Deadline for Interested Parties: Interested parties, including importers and exporters, must identify themselves to participate in the investigation by December 22, 2024. They also have until January 14, 2025, to provide written details and information to the NPPD.
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Purpose of Safeguard Investigations: Safeguard investigations aim to determine whether increased imports of a product are causing serious injury to the domestic industry or pose a threat of injury.
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Participation of Stakeholders: During the safeguard investigation, stakeholders such as importers and exporters can present evidence and opinions, as well as respond to submissions from other parties.
- Legal Framework for Safeguards: WTO members can only implement safeguard measures (e.g., temporarily restricting imports) if it’s proven that increased imports are causing serious harm or threaten to do so to their domestic industries.
Complete News In Hindi(पूरी खबर – हिंदी में)
अधिसूचना में अन्य बातों के अलावा, इस प्रकार दर्शाया गया है:
“4. जांच के लिए संपर्क बिंदु
इंजी. मेसून अबू बेकर
राष्ट्रीय उत्पादन संरक्षण निदेशालय (एनपीपीडी) के निदेशक
फ़ोन: +962 6 5629030 एक्सटेंशन। (650), (101)
ई-मेल: [email protected]
[email protected]
5. आयातकों, निर्यातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए साक्ष्य और उनके विचार प्रस्तुत करने की समय सीमा और प्रक्रियाएँ
(i) यदि आवश्यक हो, तो जांच में भाग लेने के लिए सदस्यों और निर्यातकों के लिए खुद को इच्छुक पार्टियों के रूप में पहचानने की समय सीमा और प्रक्रियाएं:
– इच्छुक पार्टियों की पहचान की अंतिम तिथि: 22 दिसंबर 2024
– एनपीपीडी को लिखित विवरण, सूचना आदि उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि: 14 जनवरी 2025
[..]”
अधिक जानकारी G/SG/N/6/JOR/20 में उपलब्ध है।
सुरक्षा जांच क्या है?
एक सुरक्षा जांच यह निर्धारित करने का प्रयास करती है कि क्या किसी उत्पाद का बढ़ा हुआ आयात घरेलू उद्योग को गंभीर चोट पहुंचा रहा है, या पैदा करने की धमकी दे रहा है।
सुरक्षा जांच के दौरान, आयातक, निर्यातक और अन्य इच्छुक पक्ष साक्ष्य और विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और अन्य पक्षों की प्रस्तुतियों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
डब्ल्यूटीओ सदस्य केवल तभी सुरक्षा उपाय कर सकता है (यानी किसी उत्पाद के आयात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है) यदि उत्पाद के बढ़े हुए आयात गंभीर चोट का कारण बन रहे हैं, या पैदा होने की धमकी दे रहे हैं।
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Complete News In English(पूरी खबर – अंग्रेज़ी में)
The notification outlines several points, including:
“4. Contact Points for the Investigation
Engineer Masoon Abu Baker
Director of the National Production Protection Directorate (NPPD)
Phone: +962 6 5629030, Extensions: (650), (101)
Email: [email protected]
[email protected]
5. Deadlines and procedures for importers, exporters, and other interested parties to present evidence and their opinions
(i) If needed, deadlines and procedures for members and exporters to identify themselves as interested parties in the investigation:
– Final date for identifying interested parties: December 22, 2024
– Final date for providing written details and information to the NPPD: January 14, 2025
[..]”
More information is available in G/SG/N/6/JOR/20.
What is a Safeguard Investigation?
A safeguard investigation seeks to determine whether increased imports of a product are causing serious harm to the domestic industry or threatening to do so.
During the safeguard investigation, importers, exporters, and other interested parties can present evidence and opinions, as well as respond to presentations made by others.
A WTO member can only implement safeguard measures (i.e., temporarily restrict imports of a product) if the increased imports are causing or threatening to cause serious harm.
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This rewritten content provides a simple and clear understanding of the key points from the original text.